आज के आर्टिकल में हम सरकारिया आयोग(Sarkaria Commission in hindi) के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी साँझा करेंगे।
सरकारिया आयोग – Sarkaria Aayog
- गठन- 9 जून, 1983
- रिपोर्ट- 1987 में, प्रकाशित जनवरी 1988 में
- अध्यक्ष – रणजीत सिंह सरकारिया
- सदस्य – बी. शिवरमन, एस. आर. सेन
सरकारिया आयोग की सिफारिशें
- सरकारिया आयोग की सिफारिश के आधार पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 263 में, इसका गठन राष्ट्रपति करता है लेकिन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते है।
राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए।
उल्लंघन – 1981 में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन की नियुक्ति, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री फारुख अब्दुला के परामर्श के बिना की गई।
- राज्यपाल, उस राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए अर्थात् उस राज्य का निवासी नहीं चाहिए।
उल्लंघन – सरदार उज्ज्वल सिंह, पंजाब के निवासी थे, फिर भी उन्हें पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसी प्रकार एच.सी. मुखर्जी को पं. बंगाल का तथा मैसूर महाराजा को मैसूर का राज्यपाल बना दिया गया। - राज्यपाल को 5 वर्ष से पूर्व, राजनीतिक कारणों से नहीं हटाया जाना चाहिए।