हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना : ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन: Haryana Mukhymantri Parivar Samriddhi Yojana,MMPSY Scheme Haryana ,Registration Apply Online,Mukhymantri Parivar Samriddhi Yojana me Registration Kaise Karen,सीएम परिवार समृद्धि योजना ऑनलाइन पोर्टल पंजीकरण.
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना – Mukhymantri Parivar Samriddhi Yojana
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना(Haryana Mukhymantri Parivar Samriddhi Yojana) हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना काल के समय आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए चलाई गयी है। इस योजना में 18 से 50 साल की आयु तक के व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं । इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना और उनके व्यवसाय लिए सहयोग करना है।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, 2021 |
राज्य | हरियाणा |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के परिवार |
योजना का लाभ | 6000 रूपये / वार्षिक |
आवेदन की प्रक्रिया | Online |
योजना पंजीकरण शुरूआत | 15 मई 2021 |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2021
➡️ इस योजना के अंतर्गत वे बीपीएल परिवार जिनकी वार्षिक आय 1,80000 या फिर इससे कम हो वही परिवार ही पात्र होंगे।
➡️ यदि परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु 1 मई 2021 से 31 मई 2021 के बीच कोरोना संक्रमण के कारण हुई है तो उसे दो लाख का मुआवजा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत दिया जाएगा।
➡️ जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उनको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा ।
➡️ 15 मई 2021 से यह फॉर्म आवेदन शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ
➡️ पात्र परिवारों को योजना के तहत 6000 रुपए सालाना उनके बैंक खाते में जमा होंगे।
➡️ इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी जोड़ा गया है ।
➡️ आवेदन करने वालों के परिवारों को इस योजना के तहत सहायता राशि, परिवार के मुखिया के खाते में ट्रांसफर होंगे।
परिवार समृद्धि योजना के लिए मुख्य डॉक्यूमेंट
- आवेदन की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो ।
- आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय 1 ,80 ,000 रूपये तक हो ।
- राज्य का स्थायी निवासी।
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- फैमली आईडी
पात्रता की शर्तें
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी हो।
- परिवार की वार्षिक आय 1,80000(एक लाख अस्सी हज़ार) से कम होनी चाहिए।
- 2 हेक्टेयर तक भूमि अधिकतम हो।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) परिवार
- छोटे कारोबारी(1.5 करोड़ तक के सालाना कारोबार तक)
परिवार समृद्धि योजना हरियाणा की विशेषताएँ – Parivar Samridhi Yojana Features
मुख्य उद्देश्य
आर्थिक सहायता –
छोटे किसानों एवं मजदूरों को सहायता
परिवार पहचान पत्र
बीमा कवरेज का फायदा
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर – DBT
सुरक्षा बीमा योजना
राशि की किश्त
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2021 रजिस्ट्रेशन / पंजीकरण
इस योजना के लिए आवेदन हेतु फैमिली आईडी के माध्यम से किसी भी CSC सेंटर और सरल पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करा सकते है।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन हेतु निम्न स्टेप्स को फॉलो करें:
➡️ सबसे पहले MMPSY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
➡️ होम पेज पर Operator Login के ऑप्शन पर क्लिक करें।
➡️ अब अपनी CSC आईडी लॉगिन करें।
➡️ पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद Apply Scheme के ऑप्शन पर क्लिक करें।
➡️ यहाँ आप मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को सिलेक्ट करें।
➡️ फैमिली आईडी सबमिट करें।
➡️ अब आवेदन फॉर्म में पूरी जानकारी भरें।
➡️ इसके बाद आवयश्क डॉक्यूमेंट अपलोड करें, और इसे सबमिट कर देवें।
➡️ अब आपका हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2021 के लिए पंजीकरण हो चूका है।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
➡️ इसके लिए आपको अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाना होगा।
➡️ अब आपको CSC में इस योजना के तहत आने वाले सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट देने होंगे।
➡️ आवेदन करने के बाद सीएससी केंद्र से आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा।
➡️ आप इस रिफरेंस नंबर को संभाल कर रखें ।
➡️ इस रेफरेंस नंबर के माध्यम से ही आप आवेदन का स्टेट्स चेक कर सकतें है।
श्रेणीवार पात्र लाभार्थी और उनके लाभ
कैटेगरी :1 उम्र 18 से 40 वर्ष तक
Choice 1 | 6000 रूपये की राशि (2000 रूपये की 3 किश्तों में) |
Choice 2 | लाभार्थी परिवार द्वारा नामित सदस्य को 5 साल बाद 36,000 रुपये |
Choice3 | 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, लाभार्थी को मासिक 3,000- 15,000 रुपये पेंशन। |
Choice 4 | परिवार के निर्वाचित सदस्यों को 15,000 रुपये और 5 साल बाद 30,000। |
कैटेगरी : 2 उम्र 40 से 60 वर्ष तक
विकल्प 1 | प्रति वर्ष 6,000 रु(2,000 की 3 किस्तों ) |
विकल्प 2 | 5 वर्ष बाद 36,000 रु |
MMPSY Scheme के तहत पेंशन योजनाएं :
इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाओं लाभ लें सकते है:
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना
- प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना
- प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
FAQs – हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2021
1. MMPSY Yojana Haryana 2021 के लिए आवेदन कब शुरू हुए है ?
➡️ इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मई 2021 से शुरू किए गए है।
2. मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आवेदन की अंतिम दिनांक क्या रखी गयी है?
➡️ अभी कोई तारीख निश्चित नही की गयी है।
3. मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता मिल रही है?
➡️ 6000 रुपए।
4. हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के हेल्पलाइन नंबर क्या हैं?
➡️ इस योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए आप 18002000023 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
5. मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आवेदन कैसे होगा?
➡️ इस योजना के लिए आवेदन हेतु फैमिली आईडी के माध्यम से किसी भी CSC सेंटर और सरल पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करा सकते है।
6. क्या मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ छोटे किसानों को भी मिलेगा?
➡️ जिन किसानों की वार्षिक आय 1.8 लाख से कम है, एवं जिनके पास 2 हेक्टेयर भूमि है। वे किसान ही आवेदन कर लाभ ले सकता है।
7. मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के ऑफलाइन आवेदन हो सकता है क्या?
➡️ हाँ बिल्कुल, किसी भी CSC सेंटर और सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन हो सकता है।
निष्कर्ष :
आज के आर्टिकल में हमनें हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना( Haryana Mukhymantri Parivar Samriddhi Yojana),ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन,योजना के फायदे ,योजना का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन और अन्य योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त की ,हम आशा करतें है कि आप इस पूरी जानकारी से पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। इस टॉपिक से जुड़ें कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरुर लिखें …धन्यवाद